मकान किराया भत्ता (HRA)
मुख्य अंश | |
---|---|
भत्ते बंद |
❌ सीआईएलक्यू (30-06-2017 से समाप्त) ❌ एफएए (30-06-2017 से समाप्त) |
वर्तमान भत्ता | ✅ 01-07-2017 से 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA) |
डबल एचआरए | ✅ जब परिवार कहीं और रहता है तो हार्ड/फील्ड स्टेशनों में अनुमति दी जाती है (SPR) |
HRA दावा चेकलिस्ट
HRA दावा चेकलिस्ट | |
---|---|
07/04/2022 से पहले के दावों के लिए |
|
07/04/2022 के बाद के दावों के लिए |
|
शहर का वर्गीकरण
सिटी क्लास | HRA दर | उदाहरण शहर |
---|---|---|
कक्षा दस | मूल वेतन का 27% | दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु |
कक्षा Y | मूल वेतन का 18% | कई राज्यों की राजधानियाँ, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर |
कक्षा Z | मूल वेतन का 9% | अन्य शहर, कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र |
विशेष नोट
- एकल कार्मिक HRA:
यदि एकल या परिवार कहीं और रहता है, तो अन्यत्र सेवा करते समय भी परिवार निवास शहर वर्ग (एसपीआर) के आधार पर एचआरए का दावा किया जा सकता है।
- हार्ड/फील्ड स्टेशन डबल एचआरए:
फील्ड/हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिक, परिवार के शांतिपूर्ण स्थान पर रहने पर, दोगुना HRA (फील्ड एरिया: 100%, संशोधित फील्ड एरिया: 30% वृद्धि) का दावा कर सकते हैं।
- आवास उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले:
यदि कोई सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो भाग II के आदेश के आधार पर HRA लागू होगा।
🚀 दावा प्रक्रिया
- अपने शहर की श्रेणी की जांच करें और देखें कि क्या तारीख के आधार पर एनएसी की आवश्यकता है।
- लागू होने पर सही अनुलग्नक (डी या ई) तैयार करें।
- सुनिश्चित करें कि DO II सही शहर वर्ग को दर्शाता है।
- वेतन कार्यालय या रिकार्ड कार्यालय के माध्यम से दावा प्रस्तुत करें।
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1. यदि मैं फील्ड पोस्टिंग पर हूं तो क्या मैं अपने परिवार के लिए एचआरए का दावा कर सकता हूं?
✅ हाँ। आप अपने परिवार के निवास स्थान (SPR) के आधार पर HRA का दावा कर सकते हैं।
प्रश्न 2. क्या एनएसी अभी भी आवश्यक है?
✅ केवल 07/04/2022 से पहले या जहाँ निर्दिष्ट हो, दावों के लिए। इस तिथि के बाद, आमतौर पर NAC की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रश्न 3. मेरे शहर के लिए वर्तमान HRA दर क्या है?
✅ ऊपर दी गई शहर वर्गीकरण तालिका देखें।
प्रश्न 4. क्या हार्ड स्टेशन में HRA दोगुना हो जाता है?
✅ हां, फील्ड/कठिन क्षेत्रों के लिए मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार।